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ऐश्वर्या राय के नाम व छवि का दुरुपयोग नहीं, ऐश्वर्या के नाम, फोटो, पहचान का दुरुपयोग नहीं होगा

 

RNE Network.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन की पुत्रवधु, अभिषेक बच्चन की पत्नी व फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम, तस्वीर और एआइ - जनित सामग्री के अवैध उपयोग पर रोक लगाई है।

जस्टिस तेजस करिया ने गूगल एलएलसी और ईकॉमर्स प्लेटफार्म को निर्देश दिया कि वे याचिका में बताए गए यूआरएल को 72 घन्टे में हटाए और ब्लॉक कराएं। ऐश्वर्या ने 9 सितम्बर को याचिका लगाकर अपनी एआइ जेनरेटेड तस्वीरों के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले में कोर्ट ने माना कि इससे एक्ट्रेस की गरिमा के साथ जीने के अधिकार पर भी प्रभाव पड़ता है।