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जया बच्चन के पर्सनेलिटी राइट्स को दी सुरक्षा, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी छवि के दुरुपयोग पर रोक का आदेश दिया

 

RNE Network.

अपने समय की चर्चित फिल्म अभिनेत्री, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी व समाजवादी पार्टी की राज्य सभा सदस्य जया बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद व सिने तारिका जया बच्चन के नाम, तस्वीर और छवि के व्यावसायिक दुरुपयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना अनुमति एआइ वीडियो या उत्पादों में उनकी पहचान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर कईयों ने एआइ के जरिये उनके व पति अमिताभ बच्चन के कई वीडियो बनाकर वायरल कर रखे है। तब जाकर जया बच्चन ने कोर्ट में यह याचिका दायर की थी।