EPF Update : 7.5 करोड़ पीएफ खाताधारकों की बल्ले-बल्ले, अब जमा से ज्यादा निकाल पाएंगे!
केंद्र सरकार कर्मचारियों को राहत देने के लिए कदम उठा रही है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईएपीएफ खाते से धन निकासी को लेकर बड़ा फैसला लेने वाली है। जहां पर ईपीएफ नियमों में बड़ा बदलाव करके कर्मचारियों को ज्यादा राशि निकालने का मौका देगी। सरकार की सोच है कि कर्मचारी अपनी जरूरत के समय पर ज्यादा धनराशि पीएफ खाते से निकाल पाएं। सरकार विचार कर रही है कि कर्मचारी को 10 वर्ष की नियमित सेवा के बाद पीएफ खाते से 60-70 प्रतिशत तक या पूरी धनराशि निकासी की अनुमति दी जाए। इससे कर्मचारियों के पास जरूरत पड़ने पर ज्यादा राशि उपलब्ध होगी। साथ ही हर 10 वर्ष के अंतराल पर पूरी सेवा के दौरान तीन बार ज्यादा धनराशि निकासी की अनुमति दिए जाने की उम्मीद है।
रिटायरमेंट का पैसा कम होगा
अगर कर्मचारी बीच-बीच में पीएफ से बड़ी रकमें निकाल लेंगे, तो जाहिर है कि जब वे रिटायर होंगे, तब उनके खाते में पैसा कम बचेगा।
ब्याज का नुकसान
पीएफ लंबे समय के लिए बचत करने और उस पर अच्छा ब्याज पाने का जरिया है। बीच में पैसा निकालने से चक्रवृद्धि ब्याज (कंपाउंड इंटरेस्ट) का फायदा कम मिलेगा। इसका मतलब है कि आपका जमा किया पैसा उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगा। रिटायरमेंट के बाद के लिए जो वित्तीय सुरक्षा पीएफ से मिलती है, वह कमजोर हो सकती है।
7.5 करोड़ खाताधारकों को लाभ
नए नियमों का ईपीएफओ से जुड़े 7.5 करोड़ लोगों को लाभ होगा, जो अपनी जरूरत पर अधिक धनराशि निकाल पाएंगे। यह बदलाव उन लोगों की मदद करेगा जो 58 की उम्र तक इंतजार नहीं करना चाहते और जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। फिलहाल पूरा पीएफ तभी निकाल सकते हैं जब 58 साल की उम्र में रिटायर हों या नौकरी छोड़ने के बाद दो माह बेरोजगार रहें। अभी पीएफ से मेडिकल, घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई, शादी जैसे कार्यों के लिए धनराशि निकासी की अनुमति है, पर निकासी की सीमा तय है।