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EPFO : केंद्र सरकार पीएफ नियमों में कर रही बदलाव, कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा 

ईपीएफओ सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद ही खाते में जमा सारे पैसे निकाल सकते हैं, या वे 2 माह से ज्यादा बेरोजगार रहते हैं तो पैसे निकाल सकते हैं। कुछ खास मामलों में आंशिक निकासी की अनुमति है।
 

केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही ईपीएफओ के बारे में बड़ा फैसला लेने वाली है। सरकार के इस फैसले के बाद ईपीएफओ के सदस्यों को सीधा लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े नियमों में बदलाव की योजना पर विचार कर रही है, ताकि कर्मचारी अपनी जमा पूंजी आसानी से निकाल सकें।

इसके लिए सरकार द्वारा नियमों को सरल किया जा रहा है, ताकि लोगों को सीधा लाभ मिल सके। एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ऐसे प्रावधानों पर काम कर रही है, जिनसे घर बनाने, शादी या शिक्षा जैसी जरूरतों के लिए पीएफ खाते से पैसा निकालने की सीमा को आसान बनाया जा सके।

नए नियमों में पीएफ मेंबर्स को हर 10 वर्ष में अपनी संपूर्ण जमा राशि या उसका कुछ हिस्सा निकालने का विकल्प दिया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा था, हर 10 साल में प्रत्येक ईपीएफओ मेंबर की जमा राशि में कुछ बढ़ोतरी होगी।

अभी ये हैं नियम

अभी ईपीएफओ सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद ही खाते में जमा सारे पैसे निकाल सकते हैं, या वे 2 माह से ज्यादा बेरोजगार रहते हैं तो पैसे निकाल सकते हैं। कुछ खास मामलों में आंशिक निकासी की अनुमति है।