Epfo : ईपीएफओ पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब निकाल सकेंगे 100 प्रतिशत राशि
नौकरीपेशा लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने ईपीएफ खाते से 100% रकम निकालने की अनुमति दे दी है। नई दिल्ली में हुई ईपीएफओ की 238वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की।
इस बैठक में यह तय किया गया कि अब कर्मचारी अपने पीएफ खाते से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का पूरा अंशदान (100%) निकाल सकते है। पहले पूरी निकासी केवल रिटायरमेंट या बेरोजगारी की स्थिति में ही संभव थी। ईपीएफओ ने डिजिटल सेवाओं को और बेहतर करने के लिए ईपीएफओ 3.0 के तहत एक नया ढांचा तैयार किया है।
ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ एक समझोता किया है, जिसके तहत पेंशनर्स को घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसकी लागत 50 रुपए प्रति सर्टिफिकेट होगी। यह खर्च ईपीएफओ वहन करेगा।
25% बैलेंस रहेगा सुरक्षित, मिलेगा अधिक ब्याज
ईपीएफओ के सीबीटी ने यह भी तय किया है कि सदस्यों को अपने खाते में कम से कम 25% राशि 'मिनिमम बैलेंस के रूप में बनाए रखनी होगी। इससे उन्हें 8.25% सालाना ब्याज दर और कंपाउंडिंग के फायदे मिलते रहेंगे, जिससे भविष्य के लिए बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार हो सकेगा।
ये बदलाव कर्मचारियों के लिए 'जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। इन बदलावों से न सिर्फ निकासी आसान होगी, बल्कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। अब 100% ऑटोमैटिक क्लेम सेटलमेंट की सुविधा मिलेगी, जिससे कर्मचारियों को तुरंत पैसे मिल सकेंगे।