{"vars":{"id": "127470:4976"}}

RBI update : आरबीआई बैंकों के प्रति हुआ सख्त,नॉमिनी को देरी से रकम मिली तो होगा मोटा जुर्माना 

बैंक को सभी दस्तावेज मिलने के 15 दिन के भीतर इसकी प्रक्रिया पूरी करनी होगी
 
 

अगर किसी बैंक ग्राहक की मौत हो जाती है और उसके परिवार वाले बैंक से पैसे या लॉकर की चीजों के लिए क्लेम करते है, तो बैंक को सभी दस्तावेज मिलने के 15 दिन के भीतर इसकी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर बैंक देर करेगा, तो ज मोटा जुर्माना देना होगा। आरबीआइ का यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।

देश के बैंकों में बड़ी मात्रा में ऐसी जमा रा पड़ी हुई है, जिस पर कोई दावा नही किया गया है। जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसके परिजनों को बैंक से पैन लॉकर की वस्तुएं लेने के लिए लंबी प्रक्रिया और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आरबीआइ की सख्ती से बैंक ऐसे मामलों में टालमटोल नहीं कर सकेंगे। 

अगर मृत व्यक्ति ने अपने खाते में किसी को नामित किया है, या खाता किसी और के साथ संयुक्त (ज्वाइंट अकाउंट) है, तो दावे की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। ऐसे में दावेदार को सिर्फ तीन चीजें देनी होंगी- मृत्यु प्रमाण पत्र, क्लेम फॉर्म और पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि।

कोई अन्य कानूनी दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। अगर नामित व्यक्ति नहीं है तो 15 लाख रुपए तक की राशि के लिए वारिसों का घोषणा पत्र, अन्य वारिसों की एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) और बुनियादी दस्तावेज ही काफी होंगे। 15 लाख से ज्यादा राशि के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एफिडेविट और गारंटी देने वाला व्यक्ति जरूरी होगा।

बैंक लॉकर के नियम ?

नामित व्यक्ति या संयुक्तधारक को लॉकर की पहुंच तुरंत मिलेगी। वहीं, अगर ऐसे व्यक्ति नहीं है, तो कानूनी वारिसों को दस्तावेज देखने के बाद पहुंच मिलेगी। बैंक अधिकारी और गवाहों के सामने लॉकर खोला जाएगा और उसका विवरण लिखा जाएगा।