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आरबीआई का ये नियम नहीं अपनाया तो बैंक लाकर पड़ जाएगा खतरे में

आरबीआइ ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने लॉकर होल्डर्स से अपडेटेड रेंटल एग्रीमेंट पर साइन करा लें।
 
दो बार बढ़ चुकी है डेडलाइन
अगर आपने अब तक अपने बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है तो आपका बैंक लॉकर सील हो सकता है। रिजर्व बैंक के सख्त निर्देश हैं कि जो ग्राहक समय रहते नया एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, वे अपने लॉकर की सुविधा खो सकते हैं। 
आरबीआइ ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने लॉकर होल्डर्स से अपडेटेड रेंटल एग्रीमेंट पर साइन करा लें। बैंक भी उन ग्राहकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में हैं, जो बार-बार रिमाइंडर के बावजूद एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे हैं।  कुछ बैंक अब आरबीआइ से अनुमति मांग रहे हैं कि वे ग्राहकों को आखिरी नोटिस भेज सकें और जरूरत पड़ने पर ऐसे लॉकर सील भी कर सकें। इस मांग पर सरकार विचार कर रही है।
दो बार बढ़ चुकी है डेडलाइन
अगस्त 2021 में आरबीआइ ने बैंकों को निर्देश दिए थे कि वे ग्राहकों के साथ 1 जनवरी 2023 तक नए एग्रीमेंट पर साइन कर लें। बाद में इस डेडलाइन को दो बार बढ़ाया गया। पहले दिसंबर 2023 और फिर मार्च 2024 तक।  लेकिन अब भी कई ग्राहक प्रोसेस पूरा नहीं कर पाए हैं। बैंक अधिकारी ने बताया कि आरबीआइ से कई बैंकों ने ग्राहकों को कम से कम 4 महीने का और वक्त देने की मांग की है।