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रेलवे का बड़ा फैसला: अब ट्रेन में शराब पीकर सफर किया तो देना होगा इतना जुर्माना, तुरंत हो जाएगी जेल

 

Railway rules for travelling: हमारे देश में रोजाना सैकड़ो की संख्या में यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं। ट्रेन में सफ़र को लेकर कई नियम बनाए गए हैं जिसका पालन करना अति आवश्यक है। आप अगर सफ़र के दौरान रेलवे के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही आपको  जेल हो जाएगी।

ट्रेन में शराब पीकर सफर करने पर मिलेगी सजा

 ट्रेन में अगर आप शराब पीकर सफर करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही आपको जेल हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है लोग रेलवे के नियमों को नहीं मानते ऐसे में वह बड़ी मुश्किलों में फंस जाते हैं।

बता दे की रेलवे एक्ट के अंतर्गत ट्रेन में शराब पीकर सफर करना या नशे के हालात में हंगामा करना दंडनीय अपराध माना जाता है। ऐसे में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी।

अगर कोई यात्री शराब पीकर ट्रेन में सफर करता है तो रेलवे एक्ट की धारा 145 के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई होगी इसके साथ ही उसे 6 महीने की जेल या ₹500 का जुर्माना हो जाएगा। कई कंडीशन में आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और जेल भी जाना होगा।

इसके साथ ही अगर आप नशे की हालत में दूसरे यात्रियों को परेशान करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर आप ट्रेन में किसी के साथ बदतमीजी करते हैं तो मामला और भी गंभीर हो सकता है। इस कंडीशन में आपके ऊपर कई धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा।

ट्रेन में सफर के दौरान ना करें शराब का सेवन-

अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो भूल कर भी शराब नहीं पिए। आपको ध्यान रखना है की ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थों के साथ यात्रा भी नहीं करें क्योंकि ऐसा करने पर आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इंडियन रेलवे इस कंडीशन में गंभीर मुकदमा दर्ज करता है। ज्वलनशील पदार्थ से यात्रियों को खतरा हो सकता है इसलिए इसे ट्रेन में ले लेकर सफर करने पर रोक लगाया गया है। ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे के द्वारा बनाए गए नियमों का हर हाल में पालन करें।