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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एसआई भर्ती 2025 में आयु पार अभ्यर्थियों को राहत

 

RNE Network.

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती - 2025 में उन आयु पार याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार करने के आदेश दिए है, जो 2021 की भर्ती में शामिल रहे।
 

कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार व राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से जवाब भी मांगा है। न्यायाधीश आनंद शर्मा ने रामगोपाल व अन्य की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। अधिवक्ता हरेंद्र नील ने कोर्ट को बताया कि एसआई के लिए 2021 के बाद अब भर्ती निकली है और नियमों के तहत आयु में केवल 3 साल की छूट है। ऐसे में 2021 में शामिल अभ्यर्थियों को छूट का लाभ नहीं मिल रहा।
 

भर्ती में छूट देने की सिफारिश:
 

मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने एसआई भर्ती - 2021 के अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में छूट देने पर विचार करने की सिफारिश की, लेकिन वर्ष 2025 की भर्ती में यह छूट नहीं दी गयी।