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आजम खां व उनके बेटे को सात साल की सजा, फर्जी पैन कार्ड मामले में दोनों को कोर्ट ने दोषी माना

 

RNE Network.

उत्तर प्रदेश के रामपुर एमपी - एमएलए कोर्ट ने सपा नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को फर्जी पैन कार्ड मामले में दोषी मानते हुए 7 - 7 साल की सजा सुनाई है।
 

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 6 साल पहले सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खां और अब्दुल्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में स्वार सीट से अब्दुल्लाह आजम ने नामांकन दाखिल किया था। 
 

उनकी असली जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 होने के कारण उनकी उम्र 24 साल थी, जबकि विधायक बनने के लिए न्यूनतम 25 साल जरुरी है। आरोप है कि आजम खां ने साजिश रची और बेटे के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें जन्मतिथि 30 सितम्बर 1990 दिखाई गई थी। इस आधार पर अब्दुल्लाह अयोग्य होते हुए भी विधायक चुने गए थे।