PF update : पीएफ नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब क्लेम सेटलमेंट से जुड़ी प्रक्रिया को सरल बनाया
Updated: Aug 15, 2025, 11:20 IST
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने डेथ क्लेम सेटलमेंट से जुड़ी एक प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब कर्मचारी के परिवार के लोगों को रुपये के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए ईपीएफओ की तरफ से सर्कुलर जारी कर दिया है।
ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार अब मृत सदस्य के नाबालिग बच्चों के बैंक खाते में सेटलमेंट राशि भेजने के लिए अभिभावक प्रमाण पत्र (गार्डियनशिप सर्टिफिकेट) की जरूरत नहीं होगी।
नाबालिग का खाता खोलने की सलाह
ईपीएफओ ने सलाह दी है कि अपने नाबालिग बच्चों के नाम से अलग बैंक खाते खोलें ताकि सेटलमेंट राशि और पेंशन सीधे उन्हीं के खाते में जमा हो सके। इससे प्रभावित परिवारों को जल्दी राहत मिलने व क्लेम प्रोसेसिंग में तेजी आने की उम्मीद है। इसके बाद देश के लाखों लोगों को इस नए नियम से लाभ मिलने वाला है।