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अफजल - मकबूल की कब्रें नहीं हटाई जाएगी, कोर्ट ने कब्रें हटाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया

 

RNE Network.

संसद पर हमले के दोषियों की कब्रें हटाने की याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इन दोषियो की कब्रें तिहाड़ जेल में है। जिनको हटाने के लिए कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी, उस पर ही दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है।
 

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मकबूल भट की कब्रें हटाने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि ऐसे मामलों में सरकार के संवेदनशील निर्णय शामिल है।