MP News: ट्रांसफर होने पर हाईकोर्ट ने दिया स्टे, अधिकारी नहीं दे रहे हैं ज्वाइनिंग
MP News: मध्य प्रदेश राज्य में कर्मचारी को जॉइनिंग नहीं देने का एक बड़ा मामला सामने आया है। पीएचई के तृतीय श्रेणी कर्मचारी गणेशराम सोलंकी का विभाग ने 22 मई को राजगढ़ तबादला कर दिया। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की और 26 मई को स्टे मिल गया। इस दौरान तत्कालीन कार्यपालन यंत्री ने स्टे पर कोई आपत्ति नहीं ली और कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होता रहा। 6 जून को कार्यपालन यंत्री पीके गोगादे ने ज्वाइन किया। उन्होंने 20 जून को कर्मचारी से कहा कि यहां क्या कर रहे हो। तुम्हें तो रिलीव कर दिया है। सोलंकी ने उन्हें स्टे की जानकारी दी तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया।
तृतीय श्रेणी कर्मचारी संगठन अध्यक्ष देवेंद्र पंवार ने बताया कि कर्मचारी सोलंकी का विभाग से तृतीय वेतनमान में समय सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। इसको लेकर कर्मचारी ने 10 लाख रुपए एक मुश्त और करीब 15 हजार रुपए वेतन में हर माह कम मिलने पर कोर्ट में केस लगा रखा है। इसके चलते विभाग के अधिकारी उसे परेशान कर रहे हैं। इसके चलते उनका 8 साल में 7 बार तबादला कर चुके हैं।
22 मई को सोलंकी का राजगढ़ तबादला कर दिया। इससे परेशान होकर उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली व 26 मई को ट्रांसफर पर स्टे मिल गया। उन्होंने इसकी सूचना तत्कालीन कार्यपालन यंत्री सुरेश चंद्र जनोलिया को दी व कार्यालय में उपस्थिति लगाने लगे। इसके बाद जनोलिया का तबादला हो गया और मंदसौर से कार्यपालन यंत्री पीके गोगादे ने 6 जून को नीमच ज्वाइन किया। उन्होंने 20 जून को सोलंकी से कहा कि आप यहां क्या कर रहे हैं, आप राजगढ़ जाएं। इस पर सोलंकी ने स्टे की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि आपकी सर्विस डायरी राजगढ़ पहुंचा दी है। आप कार्यालय में आएंगे तो पुलिस में शिकायत कर दूंगा।
इस पर संगठन अध्यक्ष पंवार पीएचई कार्यालय पहुंचे तो अधिकारी ने चर्चा नहीं की। इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर हिमांशु चंद्रा को आवेदन देकर शिकायत की है। वहीं सोलंकी ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के लिए कोर्ट में अपील की है।
मामले में तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष पंवार ने बताया कि मामले में अभी कोर्ट में अवमानना की अपील की है। वकील के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस पहुंचाए हैं। मामले की जानकारी संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी है। कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई करेंगे। मामले में पीएचई कार्यपालन यंत्री गोगादे को मोबाइल नंबर 9425354804 पर कॉल किया लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया।