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Love Marriage : हरियाणा में लव मैरिज पड़ी महंगी, दुल्हन, पंडित व गवाहों पर केस दर्ज 

 

हरियाणा के करनाल में युवक व युवती का प्रेम विवाह करवाने पर मंदिर का पूजारी, उनके गवाह मुसीबत में फंस गए। हालांकि इनके साथ दुल्हन की मुसीबत भी बढ़ गई। युवक व युवती का प्रेम विवाह करवा दिया और मंदिर की तरफ से विवाह का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया, लेकिन जब पुलिस सुरक्षा लेने की बारी आई तो सामने आया कि दूल्हा नाबालिग है और दुल्हन बालिग है।

मामले में 14 जनवरी को संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी करनाल के समक्ष सीतामाई चौकी इंचार्ज की ओर से शिकायत दी गई थी। शिकायत में बताया गया कि 13 जनवरी की शाम करीब 7 से 8 बजे एक प्रेमी जोड़ा सीतामाई चौकी पहुंचा था और बताया कि दोनों ने मंदिर में लवमैरिज कर ली है। जब पुलिस ने दोनों के दस्तावेजों की जांच की तो मामला बाल विवाह का निकला।

संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी के समक्ष दुल्हन ने अपने बयान में बताया कि उसने 13 जनवरी को मां बगलामुखी ज्योतिष अनुष्ठान केंद्र हनुमान मंदिर निर्मल विहार करनाल में अपनी मर्जी से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार शादी की। पंडित की मौजूदगी में शादी के बाद विवाह प्रमाण पत्र भी जारी किया गया।

लड़की के स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट के अनुसार उसकी जन्मतिथि 2- सितम्बर 2003 है जिससे वह शादी के समय 22 वर्ष 3 माह 26 दिन की पाई गई। लड़के ने भी शादी की पुष्टि की और हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी दी जिसमें उसकी जन्मतिथि 25 मार्च, 2005 है जिससे वह शादी के समय 20 वर्ष 2 माह का था और नाबालिग पाया गया।

जांच पूरी होने के बाद संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक करनाल को रिपोर्ट भेजी जिसके आधार पर थाना सैक्टर-32-33 में दुल्हन, पंडित कमलकांत, गवाह प्रवीन, मनीष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सविता राणा ने स्पष्ट किया कि यह विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं है।