एसआई भर्ती मामले के आरोपियो को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने भर्ती मामले के आरोपियों को जमानत नहीं दी
Nov 20, 2025, 09:53 IST
RNE Network.
पुलिस उप निरीक्षक भर्ती - 2021 के आरोपियों को कोर्ट से किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। उनकी मुश्किलें और बढ़ गयी है। हाईकोर्ट ने उनको जमानत देने से इंकार कर दिया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती - 2021 पेपरलीक मामले में मास्टर माइंड जगदीश विश्नोई सहित चार आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया है। न्यायाधीश चंद्रप्रकाश श्रीमाली ने जगदीश विश्नोई, राजीव विश्नोई, कार्तिकेय शर्मा और रिंकू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दलील दी गयी कि अभियोजन पक्ष के पास उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और ट्रायल में समय लगेगा।