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एक मकान में नमाज पढ़ने पर कार्यवाई का मामला, डीएम, एसएसपी को नोटिस दिया गया

 

RNE Network.

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक मकान में सामुदायिक नमाज पढ़ने पर कार्यवाई करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यवाई की है।
 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के डीएम - एसएसपी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने देखा कि अधिकारियों की यह कार्यवाई हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। मरांथा फुल गोस्पल मिनिस्ट्रीज बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में कोर्ट ने निर्णय दिया था कि किसी नागरिक को धार्मिक प्रार्थना के लिए किसी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।