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सुप्रीम कोर्ट सख्त: रेजिडेंट डॉक्टरों की ड्यूटी सीमित करने पर नोटिस

 

RNE Network.

सुप्रीम कोर्ट ने यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ( यूडीएफ ) की याचिका पर केंद्र सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन  ( एनएमसी ) को नोटिस जारी किया है।
 

याचिकि में 1992 की केंद्र की  अधिसूचना को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स की ड्यूटी को 12 घन्टे से प्रतिदिन और 48 घन्टे प्रति सप्ताह तक सीमित करने का प्रावधान है। कहा गया है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की मौजूदा स्थितियां अमानवीय है। आदेश के बावजूद डॉक्टरों से अक्सर 100 घन्टे प्रति सप्ताह तक काम कराया जाता है।
 

शारीरिक - मानसिक स्वास्थ्य का हवाला:
 

यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने अपनी याचिका में मांग की है कि सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में ड्यूटी रोस्टर इस तरह से तैयार किया जाए जिससे डॉक्टरों को पर्याप्त आराम मिल सके।
उनके शारीरिक - मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। अदालत केंद्र सरकार को आदेश दे। दलील दी है कि काम के ज्यादा घन्टे की स्थिति में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार का हनन है।