आसाराम की मुश्किलें बढ़ीं, बीमारी का हवाला नहीं चला, राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से इंकार किया
Aug 28, 2025, 08:46 IST
RNE Network.
आसाराम को अब राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत के मामले में किसी भी तरह की राहत देने से मनाही कर दी है। इससे आसाराम की मुश्किलें बढ़ी है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इंकार कर दिया है। अब आसाराम को 29 अगस्त को जोधपुर जेल में सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने अहमदाबाद के डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आसाराम की बीमारी इतनी गंभीर नहीं है कि उनकी जमानत की अवधि बढ़ाई जाये।