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नीतीश को राहत, हाईकोर्ट ने नीतीश के मामले को खारिज कर दिया

 

RNE Network.

पटना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान को लेकर दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। इस निर्णय से नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिली है। विपक्ष इस मामले को खूब उछाल रहा था।
 

नीतीश ने मजिस्ट्रेटी अदालत के आदेश को चुनोती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि खड़े होकर प्रणाम मुद्रा में हाथ जोड़ना और मुस्कुराता चेहरा दिखाना राष्ट्रगान का अपमान नहीं माना जा सकता। आरोपों को पूरी तरह से निराधार और तुच्छ बताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायत राजनीति से प्रेरित है और उद्देश्य सीएम की छवि खराब करना है।