प्राथमिक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य, 6 माह का यह ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य किया गया, निर्देश जारी
RNE Network.
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ( एनसीटीई ) की अधिसूचना ( 28 जून 2018 ) के अनुसार, जो बी एड योग्य शिक्षक प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्त है और 11 अगस्त 2023 से पहले सेवारत थे, उन्हें अब 6 महीनें का सर्टिफिकेट ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा।
यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान की ओर से कराया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने सभी प्रारंभिक और माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने अधीनस्थ स्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराएं। इस जानकारी के आधार पर शिक्षकों का नामांकन कर उन्हें ब्रिज कोर्स के लिए तैयार किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन:
2018 के बाद प्राथमिक शिक्षक के पद पर केवल डीएलएड योग्य शिक्षक ही इस पद के योग्य शिक्षक माने गए थे। इस आदेश को चुनोती दी गयी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 11 अगस्त 2023 के निर्णय के अनुसार , बी एड योग्य सेवारत शिक्षकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स कराकर सेवा में रखा जा सकता है।