स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता की ओर बड़ा कदम, स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश
Jan 15, 2026, 10:24 IST
RNE Network.
स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए नया बिलिंग नियम लागू किया है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर नए मानक जारी किए है। नये नियम के तहत अब हर स्वास्थ्य संगठन को आइटम - वाइज बिलिंग व्यवस्था अपनानी होगी।
बिल में मरीज की पहचान, रूम रेंट, डॉक्टर परामर्श, जांचे ( डायग्नोस्टिक्स ), दवाएं, उपभोग्य सामग्री , इलाज पैकेज, टैक्स, इंश्योरेंस कवरेज, पेमेंट मोड और अधिकृत जानकारी विस्तार से देना आवश्यक होगा। बिल स्पष्ट फॉन्ट में, डिजिटल और फिजिकल, दोनों रूप में उपलब्ध होगा, ताकि मरीज आसानी से समझ सके।