क्रिप्टो लेनदेन की अब निगरानी को बढ़ाया, नया गाइडेंस नोट जारी किया गया है
RNE Network.
क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स के निवेशकों, कारोबारियों और इन्हें इस्तेमाल करने वालों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग को लेकर एक नया गाइडेंस नोट जारी किया है।
इस नोट को ओईसीडी के तैयार किये गए क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ( सीएआरएफ ) के तहत लाया गया है। इससे अगले साल से वैश्विक स्तर पर डेटा साझा किया जा सकेगा। इसके बाद अब क्रिप्टो एक्सचेंजों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गयी है, क्योंकि उन्हें अपने प्लेटफार्म पर होने वाले ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी।
सीबीडीटी ने कहा है कि यह गाइडेंस नोट केवल टैक्स और रिपोर्टिंग से जुड़े पहलुओं तक सीमित है। इसका उद्देश्य न तो क्रिप्टो - एसेट्स को कानूनी मान्यता देना है और न ही उन पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा हुआ है।
सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने ग्राहकों की पहचान और टैक्स रेजीडेंसी की जांच करनी होगी और तय नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। पहचान की पुष्टि होने के बाद उन्हें यूजर्स की जानकारी के साथ उनके निर्धारित क्रिप्टो लेनदेन का पूरा ब्यौरा टैक्स अधिकारियों को देना होगा।
ये जानकारी भी जरूरी...
यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह की खरीद के लिए क्रिप्टो - एसेट का इस्तेमाल करता है और उस लेनदेन का मूल्य 50000 डॉलर से अधिक है, तो वह भी इस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के दायरे में आएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य देश - विदेश में होने वाले डिजिटल एसेट्स के लेनदेन में पारदर्शिता और प्रभावी टैक्स रिपोर्टिंग है।