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कन्फर्म होने के बाद भी जेट एयरवेज ने नहीं दी सीट, उपभोक्ता फोरम में इस पर लगाया 25, 000 का जुर्माना

 

RNE Network.

विमान में कन्फर्म टिकट होने के बाद भी दूसरे यात्री को सीट दिए जाने के मामले में रायपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने जेट एयरवेज पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
 

सिविल लाइन, पंचशील नगर निवासी अमित मसीह 11 जून 2016 को मुंबई गये थे। 12 जून का वापसी का टिकट कन्फर्म होने पर 8910 रुपये किराए का भुगतान किया। 
वह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंचा पर बोर्डिंग नहीं कराया गया। पूछताछ करने पर बताया कि उनकी सीट किसी दूसरे को आवंटित कर दी गयी है। विमान ओवर बुक्ड हो चुका है।

इसे लेकर काफी विवाद हुआ। इस पर उन्हें दूसरे दिन की टिकट देने और होटल में रुकने का 3000 रुपये का प्रस्ताव दिया। उन्होंने रायपुर लौटने के बाद उपभोक्ता फोरम में गुहार लगाई। फोरम के अध्यक्ष डाकेश्वर प्रसाद शर्मा ने इसे अनुचित व्यवहार बताते हुए जेट एयरवेज को आदेश दिया कि वह पीड़ित को 45 दिन में 25000 रुपये मुआवजा दे