वंदे मातरम के खिलाफ पीआईएल रद्द, अदालत ने कहा केंद्र की यह एडवाइजरी स्वेच्छिक है
Apr 10, 2026, 09:25 IST
RNE Network.
स्कूलों में वंदे मातरम के सभी छंद गाने की खिलाफत करने वाली एक जन हित याचिका को रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार के स्कूलों में वंदे मातरम गाने के एक आदेश को लेकर यह मामला कर्नाटक से सामने आया है। जहां कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के आदेश को स्पष्ट किया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों में ' वंदे मातरम ' के सभी छह छंद गाने के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केंद्र की यह एडवाइजरी स्वेच्छिक है, अनिवार्य नहीं। याचिकाकर्ताओं ने छंदों को अनिवार्य रूप से गाने पर आपत्ति जताई थी।