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Rajasthan : मंडी व्यापारियों ने CM भजनलाल के खिलाफ तंज भरे होर्डिंग लगाए!

भजनलाल सरकार ने आटा, दाल, चावल पर लगाया टैक्स, विरोध में होर्डिंग लगे!
 

RNE Jaipur-Bikaner.

राजस्थान सहित देशभर मंे एक ओर जहां मोदी सरकार की ओर से जीएसटी कम करने पर वाहवाही हो रही है वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है जिससे प्रदेशभर के मंडी व्यापारी नाराज हो गए हैं। नाराजगी किस हद तक बढ़ी हुई इसका अनुमान प्रदेश की सड़कों पर लगे उन होर्डिंग्स से लगाया जा सकता है जिनमें मोदी-भजनलाल के फोटो के साथ तंज भरा कमेंट लिया गया है ‘भजनलाल सरकार द्वारा लगाये गये यूजर चार्ज से समस्त मंडी व्यापारियों को बेरोजगार करने के लिए हार्दिक आभार।’

मामला यह है:

श्री बीकानेर अनाज कमेटी के अध्यक्ष जयकिशन अग्रवाल का कहना है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने मंडियों में कारोबार करने वाले व्यापारियों पर .5 प्रतिशत यानी आधा प्रतिशत यूजर चार्ज लगाया है। यह चार्ज सभी आम उपभोग की वस्तुओं पर लगा है। इनमें आटा, दाल, चावल, तेल, मैदा, सूजी आदि शामिल है। इसी तरह पशुओं के आहार खल, चूरी, चोकर आदि भी आधा प्रतिशत यूजर चार्ज लग गया।

दोहरे कर का आरोप:

अनाज कमेटी के अध्यक्ष अग्रवाल का कहना है, इन सभी वस्तुओं पर पहले से 1.6प्रतिशत मंडी टैक्स और .5 प्रतिश कृषक कल्याण टैक्स सरकार लेती है। ऐसे मं करों की दोहरी मार व्यापारियों पर पड़ने वाली है। इसका असर सीधे तौर पर आम उपभोक्ता पर ही पड़ेगा।

व्यापारियों ने इस बात पर हैरानी जताई कि माल अगर मंडी मंे आने की बजाय सीधे वेयर हाउस से ही क्रय-विक्रय होता है तब भी यह टैक्स लगाया जाएगा। इसके साथ ही अगर मंडी परिसर मंे जूता, झाड़ू, खाद, बीज, पेस्टीसाइड आदि बेचा जाएगा तो उस पर यह यूजर चार्ज नहीं लगेगा। ऐसे मंे यह नोटिफिकेशन दोहरे मानदंड दिखा रहा है। इस आदेश से मंडी व्यापारी संकट मंे आ जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। इसे अगर तुरंत प्रभाव से वापस नहीं लिया गया तो व्यापारी लामबंद होकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगा।

सरकार को भेजे पत्र में व्यापारियों ने ये लिखा : 

  • राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.08.2025 को एक आदेश जारी कर मंडी में कार्यरत व्यापारियों पर मंडीप्रांगण में क्रय व विक्रय वस्तुओं पर 0.50 प्रतिशत यूजर चार्ज लगाया गया है।
  • जिन वस्तुओं पर यूजर चार्ज लगाया गया है वह सभी वस्तुएं आम उपभोग यथा आटा ,दाल, चावल, तेल, मैदा, सूजी, पर 0.50 प्रतिशत यूजर चार्ज लगाया गया हैं।
  • इसी के कारण पशु आहार में काम आने वाली यानि खल, चूरी, व चोकर पर भी 0.50 प्रतिशत यूजर चार्ज लगाया गया है।
  • ये सभी वस्तुएं जैसे आटा, मैदा, सूजी (सभी गेहूं के उत्पाद), दालें( दलहन यथा मूंग, चना, मोठ, अरहर), तेल( सभी तिलहन मूंगफली, सरसों, तारामीरा) से तैयार होती है। इन सब में गेहूं, दलहन, व तिलहन पर राज्य सरकार मंडी शुल्क 1.60 प्रतिशत व कृषक कल्याण फीस 0.50 प्रतिशत लेती है यानि दोहरे कर लेती है।
  • यह यूजर चार्ज मंडी के कार्यरत व्यापारियों पर लागू होगा जिनका व्यापार मंडी प्रांगण से बाहर है, उन पर लागू नहीं होगा। क्योंकि आदेश में मंडी प्रांगण के क्रय व विक्रय वस्तुओं पर लगाया गया है।
  • दिनांक 17.09.2025 को नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें यदि मंडी में अनुज्ञाधारी व्यापारी मंडी प्रांगण का प्रयोग भी नहीं करता है और माल वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज अथवा मंडी प्रांगण से बाहर भी व्यापार करता है तो मूल आदेश के विपरीत उस पर यूजर चार्ज वसूला जाएगा।
  • दिनांक 17.09.2025 के नोटिफिकेशन के फलस्वरूप अगर मंडी प्रांगण में अनाज के अलावा जूते, चप्पल, झाड़ू, खाद, बीज, पेस्टीसाइड, लोहा बेचा जाएगा तो उस पर यूजर चार्ज देय नहीं होगा। यानि अनाज मंडी में अनाज पर लागू होगा। जूते, लोहे, झाड़ू फ्री है।
  • जहां केंद्र की भाजपा सरकार "एक देश एक कर" का नारा दे रही है वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार दोहरी कर नीति व अव्यावहारिक करो को प्रत्यारूपित कर रही है।

व्यापारी बोले यूं सबको नुकसान : 

इस व्यापार विरोधी आदेश के फलस्वरूप जो मंडी व्यापारी वर्षों पहले शहर के रेहायशी इलाकों में छितरे हुए थे उन्हें मंडिया विकसित करने के नाम पर करीब 40 साल पहले अविकसित मंडी प्रांगण में लगा गया था वो अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है। ये वो ही व्यापारी है जो मंडी में आने वाले किसानों की फसल को खरीद कर उस पर सरकार को मंडी शुल्क व जी.एस.टी. चुकता है। आम जनता को उनके नित्य उपभोग की वस्तुएं बेचता है। पशु पलकों को पशु आहार बेचता है। सभी वस्तुएं एक ही जगह उपलब्ध करता है। उपरोक्त आदेशों के फलस्वरूप  यह व्यापारी बेरोज़गार हो जाएगा। इनके यहां कार्यरत मुनीम, पलेदार, ढेलेवाले सभी के रोजगार भी संकट में आ जाएंगे। उनका रोजगार भी छीन जाएगा।