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हवाई किराये में मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोला- नियम नहीं मानें तो उड़ानें रोक दें

 

RNE Network.

त्यौहारों और छुट्टियों के दौरान हवाई टिकटों के दाम अचानक बढ़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। 
 

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अगर एयरलाइंस तय नियमों का पालन नहीं कर पा रही है तो उनकी उड़ाने रोक दी जाए। कोर्ट ने कहा कि यात्रियों के हित मे व्यवस्था तो बनाई गई है, लेकिन उसके पालन और नियमन को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है।
 

केंद्र की ओर से एएसजी अनिल कौशिक ने बताया कि हवाई किराये और शुल्क से जुड़े नए नियम बनाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। उन्होंने कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में नियमों का मसौदा भी सौंपा। केंद्र ने नियमों को अंतिम रूप देने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा है। अब अगली सुनवाई 7 सितम्बर को होगी।