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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लगाई फटकार, ₹1 लाख का जुर्माना

 

RNE Network.

सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर रिश्वतखोरी के आरोपी एक डॉक्टर के खिलाफ पहले अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने और बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय ( सीएमओ ) के दखल से मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर राजस्थान सरकार की जोरदार खिंचाई की है।
 

जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बैंच ने राजस्थान सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। राज्य सरकार पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि दो माह में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी होगीं।