सुप्रीम कोर्ट का विधवा महिलाओं के हक में बड़ा फैसला
Jan 14, 2026, 11:18 IST
RNE Network.
विधवा महिलाओं के हक में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत ससुर की मौत के बाद विधवा बहू भी उनकी संपत्ति से मेंटिनेंस का दावा कर सकती है।
जस्टिस पंकज और जस्टिस एस वी एन भट्टी की बेंच ने दीवानी अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि इस एक्ट की धारा 21 में विधवा बहू को भी शामिल किया गया है। पति की मौत ससुर की मौत से पहले हुई हो या बाद में, विधवा बहू उसकी संपत्ति में भरण पोषण की हकदार है।