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सुप्रीम कोर्ट ने 93 बजरी खनन पट्टों की ई-नीलामी पर मांगा जवाब, खनन कार्य पर रोक जारी

 

RNE Network.
 

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के चार जिलों में 93 बजरी खनन पट्टों की ई-नीलामी रद्द किए जाने के मामले में राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जनवरी 2026 में भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई-नीलामी को निरस्त कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में निर्धारित की है। वहीं, शीर्ष अदालत ने फिलहाल खनन लीज और एलओआई धारकों को खनन कार्य नहीं करने के निर्देश दिए हैं।