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तोते खा गए किसान के अनार, सरकार देगी मुआवजा, जंगली तोतों ने 200 अनार के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया

 

RNE Network.

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने राज्य सरकार को एक किसान को तोतों के कारण हुए नुकसान का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
 

वर्धा जिले के हिंगणी गांव के 70 वर्षीय किसान महादेव डेकाटे ने मई 2016 में शिकायत की थी कि वन्य जीव अभ्यारण से आये जंगली तोतों ने उनके 200 अनार के पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचाया। किसान ने 10 साल तक चले मुकदमे में मुआवजे की मांग की। 
 

सरकार ने दलील दी थी कि सरकारी प्रस्तावों के तहत केवल जंगली हाथियों व बाइसन द्वारा फलों के पेड़ों को हुए नुकसान पर ही मुआवजा दिया जाता है।
 

कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि तोते भी वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम के तहत जंगली जानवर है। मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने के उपाय करेंगे, जो अधिनियम के उद्देश्यों के खिलाफ होगा। कोर्ट ने सरकार को प्रति पेड़ 200 रुपये की दर से 200 पेड़ों का मुआवजा देने के निर्देश दिये।