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कांग्रेस विधायक को तीन साल सजा, एफडी हेराफेरी के मामले में कोर्ट ने दी है यह सजा

 

RNE Network.

मध्यप्रदेश के एक कांग्रेस विधायक को कोर्ट ने हेराफेरी के एक मामले में तीन साल की सजा दी है। हालांकि सजा सुनाने के बाद इस कांग्रेस विधायक को तुरंत जमानत भी मिल गयी। इससे उनको बड़ी राहत मिली है।
 

नई दिल्ली की विशेष एमपी - एमएलए कोर्ट ने मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती को 1998 के एफडी हेराफेरी के मामले में तीन साल की सजा सुनाई। हालांकि, सजा के तुरंत बाद विधायक भारती को जमानत मिल गयी। आरोप है कि भारती ने 10 लाख की एफडी के ब्याज को फर्जी दस्तावेजों के जरिये निकाला था।