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ड्यूटी के बाद न फोन न ईमेल..!, संसद में निजी विधेयक पेश, काम के बाद आराम का अधिकार

 

RNE Network.

देश मे सप्ताह में 70 व 90 घन्टे काम की बहस के बीच लोकसभा में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने एक निजी विधेयक ' काम के बाद आराम का अधिकार ' पेश किया है।
 

यह कर्मचारियों के काम के तय समय के बाद ऑफिस कॉल व ईमेल के जवाब न देने का अधिकार देता है। सुले की तरफ से पेश किए गए विधेयक पर अब देशभर में चर्चा आरम्भ हो गयी है। 
 

विधेयक के अनुसार, कर्मचारी ऑफिस समय खत्म होने के बाद किसी भी तरह के कार्यालय के कॉल, मैसेज या ईमेल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा। यह नियम छुट्टियों के दौरान भी लागू होगा। इसके साथ ही एम्प्लॉय वेलफेयर ऑथिरिटी के गठन का प्रस्ताव दिया है, जो इस अधिकार को लागू करने के लिए ठोस नियम और दिशा निर्देश तय करेगी।
 

इन देशों में लागू है नियम:
 

  1. फ्रांस -- ऑफिस के बाद ईमेल - कॉल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं
  2. स्पेन -- ऑफिस टाइम के बाद कम्युनिकेशन से राहत
  3. बेल्जियम -- यह अधिकार अब निजी कंपनियों में भी लागू