पारिवारिक पेंशन के लिए अब आश्रितों को चक्कर नहीं लगाने होंगे, ऑनलाइन करना होगा आवेदन
Dec 18, 2024, 11:13 IST
RNE Network राज्य सरकार ने पारिवारिक पेंशन आवेदन की प्रक्रिया को ओर भी सरल कर दिया है। जिन पेंशनर्स का पीपीओ ऑनलाइन जारी किया गया है उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन के लिए कोष कार्यालय या पेंशन कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आश्रित सिटीजन एसएसओ आईडी से पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षण में सभी दस्तावेज सही होने पर दो दिन में पेंशन जारी कर दी जायेगी। पेंशन भत्ता देने वाला पहला राज्य राजस्थान 70 से 75 और 75 से 80 साल की उम्र होने तक 5 से 10 प्रतिशत पेंशन भत्ता देने वाला पहला राज्य है। इसके बाद नियमानुसार आयु के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन और शतायु के बाद डबल पेंशन भी दी जा रही है।