दो से ज्यादा संतानों पर अपात्रता का हट सकता है प्रावधान, निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर ये बदलाव सम्भव, मंत्री ने दिए संकेत
 Oct 31, 2025, 09:06 IST
RNE Network.
प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए लागू दो संतान से ज्यादा होने पर अपात्रता का प्रावधान हटाया जा सकता है। 
 
जन प्रतिनिधियों और दलों के नेताओं की मांग पर सरकार इस पर विचार कर रही है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसके संकेत दिए है। अभी नियम यह है कि जिसके दो से ज्यादा संतान है वे पंचायत या निकाय के चुनाव नहीं लड़ सकते। 
  
मंत्री खर्रा ने बताया कि कई जन प्रतिनिधियों का कहना है कि जब सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए तीन बच्चों की छूट दी जा सकती है, तो निकाय चुनाव में उम्मीदवारी के लिए क्यों नहीं। उनका कहना था कि सीएम से इस बारे में चर्चा की है। विधि विशेषज्ञों से भी इससे जुड़े पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जल्द ही राज्य सरकार इस विषय में निर्णय ले सकती है।