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Haryana Patwari : हरियाणा में 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी करने का मामला, तीन अधिकारियों पर गिरी गाज 

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को सूची लीक करने के मामले में जांच करने के आदेश दिए थे
 
 

हरियाणा के राजस्व विभाग में कार्यरत 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी करने के मामले में जांच रिपोर्ट राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस सीलबंद रिपोर्ट में जांच के सभी पहलुओं का जिक्र है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन बताया जाता है कि राजस्व विभाग के तीन अधिकारियों ने इस सूची को लीक किया था। हाई कोर्ट ने इन तीनों अधिकारियों को चार्जशीट करने और इस संबंध में हलफनामा कोर्ट में दाखिल करने के आदेश हरियाणा सरकार को दिए हैं।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को सूची लीक करने के मामले में जांच करने के आदेश दिए थे। इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक कमेटी बनाई, जिसकी जांच पूरी हो गई और कमेटी की जांच रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में हाई कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट को बताया गया कि रिपोर्ट में राजस्व विभाग के अधीक्षकों समेत तीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

याची साहिबजीत सिंह संधू ने कहा कि बिना किसी आधिकारिक जांच के व्यक्तियों को भ्रष्ट बताना उनके अधिकारों का उल्लंघन है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हरियाणा सरकार ने यह स्वीकार किया कि यह विभाग का सबसे गोपनीय दस्तावेज था।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी, ताकि उन 370 पटवारियों और 170 निजी व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा की जा सके, जिनका नाम भ्रष्ट पटवारियों के रूप में एक सूची में प्रकाशित किया गया था।

आरोप - विभाग भी अवैध खुलासे रोकने में विफल रहा

राजस्व विभाग ने बावजूद इसके कि सूची एक गोपनीय दस्तावेज था, इसके अवैध खुलासे को रोकने में विफलता दिखाई। याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया कि इस सूची को तुरंत सार्वजनिक डोमेन से वापस लिया जाए और आगे इसकी कोई भी जानकारी प्रकाशित या प्रसारित न हो। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की कि इस लीक के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए एक स्वतंत्र जांच की जाए।