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Electricity bill increased : हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को दिया झटका, 68 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज बढ़ाया 

आदेश का प्रदेश के 1.24 लाख उद्योगों पर पड़ेगा असर 
 

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने उपभोक्ताओं को बढ़ा झटका दिया है। आयोग की तरफ से बिजली के सरचार्ज में 68 पैसे प्रति यूनिट को बढ़ा दिया है। यह उन उपभोक्ताओं के लिए कई गई है जिन्होंने अपने स्तर पर कहीं से सीधी बिजली लेकर उद्योग में लगाई है। आपको बता दे कि बिजली वितरण कंपनियों की तरफ से हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) में याचिका दायर की थी।

इसमें इसमें बिजली की प्रति यूनिट 1.21 रुपए करने की मांग की गई थी। इस पर आयोग ने इस पर सहमति जता दी। हालांकि ओपन एक्सेस पर पहले 53 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त चार्ज लिया जाता था, लेकिन अब आयोग की तरफ से 68 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। प्रदेश में ऐसे 1.24 लाख उद्योग ऐसे है जो ओपन एक्सेस में आते है। इन उद्योग को 31 प्रतिशत बिजली इनको दी जाती है। अब इसके रेट बढ़ने से उद्योगों को प्रति माह लाखों रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। 

आयोग में डिस्कॉम ने दिया था यह तर्क 

एचईआरसी में डिस्कॉम ने कहा कि वह हरियाणा में 16 हजार मेगावाट लोड के अनुसार दीर्घकालीन समझौते करती है। यह इंडस्ट्री समेत पूरे हरियाणा के उपभोक्ताओं की डिमांड को ध्यान में रखकर किया जाता है। जब इंडस्ट्री सीधे दूसरे राज्यों से बिजली सप्लाई कराती है तो दीर्घकालीन समझौते के तहत सप्लाई होने वाली बची बिजली का उपयोग नहीं हो पाता है। डिस्कॉम को बिना जरूरत उसका भुगतान करना पड़ता है।

कंपनी ने जताई थी आपत्ति

कमीशन ने फैसले में कहा कि मेसर्स आईईएक्स ने आपत्ति जताई थी, जिस पर विचार किया गया। डिस्कॉम पर बिजली आपूर्ति का दायित्व है। उसे विभिन्न कंपनियों से बिजली की खरीद के लिए दीर्घकालिक समझौते करने होते हैं। कोई उपभोक्ता ओपन एक्सेस से अन्य व्यक्ति से बिजली लेता है तो इसकी आपूर्ति की निश्चित लागत भी लाइसेंसधारी को देनी पड़ती है।