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CET Rules Changed : सीईटी के सरकार ने बदल दिए रुल, मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना

ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित पैरा-9 और पैरा-10 के प्रविधानों को भी हटा दिया गया
 

हरियाणा सरकार ने तृतीय श्रेणी पदों की सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के नियमों में बदलाव किया है। अब युवा सीईटी के लिए आवेदन करने के बाद भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी कर सकते हैं और नौकरी के पात्र होंगे। पहले विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक शैक्षणिक योग्यता पूरी करना अनिवार्य था।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस बदलाव से उन युवाओं को फायदा होगा जो सीईटी के लिए आवेदन करने के बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी कर लेते हैं। सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंकों से संबंधित प्रविधानों में भी बदलाव किया है।

चयन के लिए पात्र नहीं होगा। अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है। इसके अलावा, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित पैरा-9 और पैरा-10 के प्रविधानों को भी हटा दिया गया है। साथ ही, आयोग द्वारा उम्मीदवार को नाम की अनुशंसा और प्रतीक्षा सूची से संबंधित प्रविधानों को भी हटा दिया गया है।

इस सप्ताह सीएम लेंगे तैयारियों पर अफसरों की बैठक

26 और 27 जुलाई के सीईटी के लिए युवाओं को गृह जिले से लगते पड़ोसी जिले में ही सेंटर दिए गए है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने परीक्षा आयोजन की तैयारियों को लेकर अगले सप्ताह मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी फिर से नए नियमों के अनुसार, आवेदकों को सीईटी के लिए आवेदन करने के बाद शैक्षणिक योग्यता पूरी करने की अनुमति होगी। सरकार ने ग्रुप-डी पदों के लिए भी नियमों में बदलाव किया है।

पैरा-8 (iii) के तहत पहले यह प्रविधान था कि अगर किसी आवेदक ने विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अनुभव प्राप्त नहीं किया है तो वह सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। गृह सचिव डा. सुमिता मिश्रा और पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे।