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Haryana Govt : हरियाणा के इन सरकारी कर्मचारियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, नहीं तो लगेगी वेतन पर रोक 

22 मई तक संपत्ति ब्योरा नहीं देने वाले कर्मचारियों पर सख्ती, वेतन लेने के लिए देना होगा शपथ पत्र

 

हरियाणा के मौलिक शिक्षा विभाग ने श्रेणी-1, श्रेणी-2 और श्रेणी-3 के कर्मचारियों को अपनी चल एवं अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्योरा देने के लिए 22 मई तक सख्त निर्देश जारी किए थे।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक प्रॉपर्टी रिटर्न जमा नहीं करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोका जा सकता है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। विभाग के इस अल्टीमेटम के बाद जिला स्तर पर कर्मचारियों से जल्द से जल्द संपत्ति विवरण भरवाने की प्रक्रिया तेज की गई थी

लेकिन काफी कर्मचारी अभी भी बचे हुए है। जिस पर अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास रिटर्न जमा करने  वाले कर्मचारियों का कोई डाटा नहीं है। लेकिन अब सैलरी लेने वाले कर्मचारियो को सैलरी लेने से पहले अपना शपथ पत्र देना होगा।

निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा की ओर से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए स्मरण पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2025-26 के लिए सभी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्तियों का पूरा विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है। विभाग द्वारा इसके लिए अलग से डिजिटल व्यवस्था की गई है, ताकि रिकॉर्ड सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से जमा किए जा सकें।

विभागीय पत्र के अनुसार इससे पहले भी 18 मार्च 2019 तथा 13 मई 2026 को कर्मचारियों को प्रॉपर्टी रिटर्न भरने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अब तक अपनी जानकारी पोर्टल पर अपडेट नहीं की। लगातार लापरवाही को देखते हुए विभाग ने तीसरी बार आदेश जारी करते हुए इसे उच्च प्राथमिकता का मामला बताया है।

नए आदेश में साफ कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा 22 मई 2026 तक प्रॉपर्टी रिटर्न जमा नहीं की जाती और उसका वेतन रुकता है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी भी जिम्मेदार माने जाएंगे। ऐसे में अब जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल मुखियाओं को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन कर्मचारियों से समय रहते ऑनलाइन विवरण कराना सुनिश्चित करें।