{"vars":{"id": "127470:4976"}}

Haryana Property Tax : हरियाणा सरकार ने प्रापर्टी टैक्स का किया ब्याज माफ, इस तिथि तक ही मिलेगा लाभ 

 

हरियाणा सरकार ने प्रापर्टी टैक्स को लेकर जनता को बड़ी राहत दी है। ऐसे में जिन लोगों ने प्रापर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया था, उनको ब्याज फ्री भरने का मौका दिया गया है। ऐसे में प्रदेश के लाखों लोगों को सरकार के इस योजना का लाभ मिलने वाला है। हालांकि सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा टैक्स को वसूलना है, ताकि सरकारी खजाने को भरा जा सके।

हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों के प्रापर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त ब्याज माफी योजना लागू की है। अब वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक लंबित प्रापर्टी टैक्स पर लगने वाला 100 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा, बशर्ते संबंधित करदाता 30 जून 2026 तक पूरा बकाया जमा कर दें। हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के अनुसार यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सरकार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन करदाताओं पर प्रापर्टी टैक्स बकाया है, उन्हें मूल राशि जमा करने के साथ-साथ 'प्रापर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल' पर संपत्ति की जानकारी प्रमाणित करनी होगी, तभी ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। सरकार की तरफ से इस स्कीम को 30 जून तक लागू किया है।