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Haryana Pension : हरियाणा में 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मिलेंगे प्रत्येक माह 1850 रुपये

21 वर्ष से कम आयु के उन असहाय बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है और जो अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं।
 

हरियाणा सरकार की तरफ युवाओं से लेकर बुजुर्गों, महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए अलग-अलग योजनाएं लागू की जा रही है। जहां पर फिलहाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत अगले माह से की जा रही है। जहां पर महिलाओं को प्रत्येक माह लाडो लक्ष्मी योजना के तहत राशि दी जा रही है। इसी बीच में हरियाणा सरकार ने गरीब परिवार के बच्चों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है।

इस योजना के तहत युवाओं को प्रत्येक माह 1850 रुपये की पेंशन कीद जाएगी। इसके लिए उस परिवार की वार्षिक आय दो लाख से रुपये से कम होनी चाहिए और असहाय बच्चों की उम्र 21 साल से कम हो। उन बच्चों को प्रतिमाह 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। अगर किसी असहाय बच्चे को इस योजना का लाभ उठाना है, तो इन स्टेप का पालन करें।

योजना का उद्देश्य

21 वर्ष से कम आयु के उन असहाय बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है और जो अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं।

पात्रता शर्तें

बच्चे की आयु 21 वर्ष से कम हो।
परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम हो।
बच्चे के माता-पिता या अभिभावक सरकारी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभार्थी न हों।

आवश्यक दस्तावेज

बेसहारा होने का प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
हरियाणा राज्य में 5 वर्ष या उससे अधिक का निवास प्रमाण पत्र (जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि)
परिवार पहचान पत्र
यदि ऊपर दिए गए दस्तावेजों में से कोई उपलब्ध नहीं है, तो पांच वर्ष से हरियाणा में निवास का हलफनामा भी स्वीकार किया जाएगा।

कैसे करें आवेदन

इच्छुक पात्र अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र, या CSC केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी जमा करनी होगी।