Haryana Roadways : हरियाणा रोडवेज विभाग ने नए आदेश पारित किए, अब यह लोग कर सकेंगे मुफ्त में यात्रा
हरियाणा रोडवेज विभाग की तरफ से मुफ्त यात्रा को लेकर नए आदेश पारित किए है। हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में 40 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले लोगों को मुफ्त यात्रा सुविधा देने का निर्णय लिया है।
परिवहन विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार यह सुविधा हरियाणा रोडवेज की सामान्य बसों में लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक यह सुविधा केवल हरियाणा के स्थायी निवासियों को मिलेगी।
दिव्यांग यात्री हरियाणा के अधिकार क्षेत्र के भीतर तथा चंडीगढ़ और दिल्ली तक हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के पास यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन यानी यूडीआईडी कार्ड होना अनिवार्य किया गया है। बस में यात्रा के दौरान रोडवेज कंडक्टर या चेकिंग स्टाफ के मांगने पर दिव्यांग यात्री को अपना यूडीआईडी कार्ड दिखाना होगा।
सरकार ने 100 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहले से लागू अटेंडेंट अथवा हेल्पर की मुफ्त यात्रा सुविधा को भी जारी रखा है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि अटेंडेंट को मुफ्त यात्रा की सुविधा केवल उसी स्थिति में मिलेगी। वह 100 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहा हो। किसी अन्य यानी 40 से 99 प्रतिशत दिव्यांग की स्थिति में यह सुविधा मान्य नहीं होगी।
यह आदेश हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि यह निर्णय वित्त विभाग की सहमति के बाद लागू किया गया है। सरकार ने सभी रोडवेज अधिकारियों, डिपो प्रबंधकों और संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं।
बढ़ाया गया आशिवकारिक क्षेत्र
जीएम विभाग के जीएम नवीन शर्मा ने कहा कि विभाग की तरफ से जारी पत्र के अनुसार अब दिव्यांगों का दायरा बढ़ाया गया है। 40 से 99 प्रतिशत दिव्यांग, जिनके पास हैंडीकैप सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है, उनके साथ एक यात्री मुफ्त यात्रा नहीं कर सकता।