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Haryana : हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना से 2100 रुपये लेने के लिए शर्तों में उलझी महिलाएं 

लाडो लक्ष्मी योजना लिए बनाई गई नियम व शर्तों में लोग उलझ रहे है
 

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लाडो लक्ष्मी योजना का पोर्टल 25 सितंबर से खुलने का उम्मीद है और प्रदेश के प्रत्येक जिले में पोर्टल पर काम करने को लेकर ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को लंबी प्रक्रिया को अपनना होगा।

जहां पर इसके लिए बनाई गई नियम व शर्तों में लोग उलझ रहे है। इस योजना के तहत 18 से 20 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। सरकार द्वारा लागू की गई नियम व शर्तें लोगों को उलझा रही है। जिससे कई परिवारों में असमंजस की स्थिति है। विशेषकर 'डोमिसाइल' की शर्त ने उन परिवारों को सबसे ज्यादा परेशान किया है, जिनकी बहुएं दूसरे राज्यों से हैं। आइए, इस योजना के हर पहलू को गहराई से समझते हैं।

योजना की शर्तें

मुख्यमंत्री ने भले ही 18 से 20 लाख महिलाओं को लाभ देने की बात कही हो, लेकिन इस योजना की कुछ शर्तें लाभार्थियों की संख्या को सीमित कर रही हैं। यहां उन तीन मुख्य शर्तों पर गौर करते हैं जिन्होंने इस योजना को जटिल बना दिया है।

लाडो लक्ष्मी योजना की  उम्र की सीमा 

लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा, जबकि देश के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ऐसी योजनाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 से 21 वर्ष है। हरियाणा की यह शर्त कई युवा महिलाओं को दायरे से बाहर कर देती है।

लाडो लक्ष्मी योजना की आय की टफ शर्त

लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ केवल महिलाओं को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख वार्षिक से कम है। यह शर्त महाराष्ट्र (₹2.5 लाख) और मध्य प्रदेश (₹2.5 लाख) जैसे राज्यों की तुलना में काफी सख्त है। अगर हरियाणा सरकार बीपीएल परिवारों को ही लाभ देती, तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 42 लाख होती, लेकिन आय की सीमा ने इस संख्या को घटाकर 19-20 लाख तक सीमित कर दिया है।

लाडो लक्ष्मी योजना में डोमिसाइल की शर्त सबसे भारी 

लाडो लक्ष्मी योजना के लिए लगाई गई शर्तें सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। आवेदन करने वाली अविवाहित महिला को खुद हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, जबकि विवाहित महिला के लिए उसके पति का पिछले 15 साल से हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यह नियम उन लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है जिनकी बहुएं पड़ोसी राज्यों से आई हैं और जिनकी शादी को अभी 15 साल पूरे नहीं हुए हैं। यह शर्त उन सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित कर रही है जो हरियाणा की सीमा से सटे राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के साथ दशकों से चले आ रहे हैं।

पति बनवा रहे हैं सर्टिफिकेट डोमिसाइल

लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए डोमिसाइल बनाना मुश्किल हो रहा है। इस डोमिसाइल की शर्त को पूरा करने के लिए उन परिवारों में होड़ मची हुई है, जिनकी बहुएं दूसरे राज्यों की हैं। चूंकि बहुओं की शादी को अभी 15 साल नहीं हुए हैं, इसलिए उनके पति अपने 'डोमिसाइल सर्टिफिकेट' बनवा रहे हैं ताकि वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकें। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, यमुनानगर, अंबाला, सिरसा और नूंह जैसे जिलों में ऐसी संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन जिलों की सीमाएं पड़ोसी राज्यों से सटी हुई हैं।