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Haryana Old Age Pension : हरियाणा में इन बुजुर्गों को नहीं मिलेगी बुढ़ापा पेंशन, बुढ़ापा विधवा व दिव्यांगों के पेंशन नियम बदले  

सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक पात्रों के लिए अब नियमों में बदलाव किया गया है।
 

सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक पात्रों के लिए अब नियमों में बदलाव किया गया है। जिले में अब बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों सहित अन्य श्रेणियों के तहत नई पेंशन बनवाने व पुरानी जारी रखने के लिए परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) में आवेदनकर्ता की आयु का सत्यापित होना अनिवार्य कर दिया गया है। क्रीड विभाग के अधिकारियों के अनुसार उम्र वेरीफाई करवाने के लिए अब 5 विशेष विकल्प दिए जाएंगे। जिनमें से किसी भी एक दस्तावेज को आधार कार्ड के साथ ही फैमिली आईडी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

विभाग ने यह सख्त कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई मामलों में देखा गया कि अपात्र लोगों ने अपनी उम्र कागजों में ज्यादा दिखाकर गलत तरीके से पेंशन का लाभ लिया। इस नई व्यवस्था से उम्र का बिल्कुल सही आंकड़ा विभाग के पास पहुंचेंगा, जिससे केवल पात्र लोग ही लाभ उठा सकेंगे।

इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य पात्रता की तुरंत पहचान करना है। यदि फैमिली आईडी में उम्र वेरिफिकेशन से संबंधित कागजात अपडेट नहीं होंगे, तो पेंशन जारी नहीं की जा सकेगी। समाज कल्याण विभाग के नंवबर पिछले माह के आंकड़ों के अनुसार रेवाड़ी में वर्तमान में लगभग 2.40 लाख से अधिक लोग पेंशन ले रहे हैं, जिनमें 81,874 बुजुर्ग, 28,401 विधवा महिलाएं, 6388 दिव्यांग लोग व 8921 बेसहारा बच्चे शामिल हैं।

फैमिली आईडी में ये दस्तावेज अपलोड करना जरूरी

आवेदनकर्ता के पास 5 वर्ष पुराना वोटर कार्ड होना चाहिए।

मूल कार्ड नहीं है, तो जिला चुनाव कार्यालय से सत्यापित नकल अपलोड करनी होगी।

जन्म प्रमाण पत्र मान्य है, बशर्ते उसमें आवेदक और पिता का नाम आधार व फैमिली आईडी से मेल खाता हो।

शिक्षित आवेदकों के लिए 10वीं की मार्कशीट को आधार माना गया है।

जिनके पास मार्कशीट नहीं है तो वे अपने पुराने स्कूल के हाजिरी रजिस्टर या विड्राल रजिस्टर की प्रमाणित कॉपी दे सकते हैं।

सीएससी से करवा सकते हैं कागजात अपडेट

क्रीड विभाग रेवाड़ी के प्रबंधक दीपक चौहान ने बताया कि पेंशन की संपूर्ण प्रक्रिया अब फैमिली आईडी पर आधारित है। यदि पोर्टल पर आयु वेरीफाई नहीं होगी, तो सिस्टम आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। अपात्रों को बाहर करने और पात्रों को त्वरित लाभ देने के लिए यह व्यवस्था की गई है। पात्र लोग सीएससी सेंटर पर जाकर दस्तावेज अपलोड करवाएं।