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Railway: ट्रेन में मिडिल बर्थ मिली है तो दिन में नहीं सो पाएंगे

Train Seat : सुबह 6 बजे के बाद मिडिल बर्थ बंद करना अनिवार्य, कोटा मंडल की नई एडवाइजरी

 

RNE Kota- Rajasthan.

 रेलवे ने ट्रेनों में मिडिल बर्थ को लेकर नई एडवाइजरी जारी करते हुए साफ किया है कि मिडिल बर्थ केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही खोली जा सकेगी। सुबह 6 बजे के बाद मिडिल बर्थ बंद करना अनिवार्य होगा, ताकि लोअर बर्थ पर बैठे यात्री आराम से यात्रा कर सकें।

पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, दिन के समय मिडिल बर्थ खोलकर सोने की अनुमति नहीं होगी। रेलवे का कहना है कि इस नियम से यात्रियों के बीच होने वाले विवाद कम होंगे और सभी को बैठने की पर्याप्त सुविधा मिल सकेगी।

दरअसल रेल यात्रा के दौरान सीट और बर्थ को लेकर होने वाले विवादों को देखते हुए यह एडवाइजरी जारी की गई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार सुबह 6 बजे के बाद मिडिल बर्थ को बंद करना अनिवार्य होगा, ताकि लोअर बर्थ पर बैठने वाले यात्री आराम से यात्रा कर सकें।

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि अपर बर्थ का यात्री पूरे दिन अपनी बर्थ का उपयोग कर सकता है। वहीं यदि बर्थ को लेकर यात्रियों के बीच किसी प्रकार का विवाद होता है, तो यात्रा टिकट परीक्षक (टीटीई) को रेलवे के आधिकारिक नियम लागू कराने का पूर्ण अधिकार रहेगा।