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वकीलों के लिए अच्छी खबर! राजस्थान में अब 3000 नोटेरी बन सकेंगे

Notary : राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, नागालैंड में नोटरी की संख्या बढ़ाई
 
RNE New Delhi.
राजस्थान सहित चार राज्यों के अधिवक्ताओं के लिए अच्छी खबर है।  विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग ने 17 अक्टूबर 2025 के जीएसआर 763(ई) के माध्यम से नोटरी (संशोधन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है, जो नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत नोटरी नियम, 1956 में और संशोधन करता है। इस संशोधन से गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए जा सकने वाले नोटरियों की अधिकतम संख्या में वृद्धि की गई है । 
जानिए किस राज्य में कितने नोटेरी बढ़ेंगे : 
गुजरात : 2900 से बढ़ाकर 6000
तमिलनाडु : 2500 से 3500
राजस्थान : 2000 से बढ़ाकर 3000
नागालैंड : 200" के स्थान पर 400
मंत्रालय के मुताबिक यह पहल संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के प्रत्युत्तर में की गई। जिसमें जनसंख्या में वृद्धि, जिलों/तहसीलों/तालुकाओं की संख्या तथा नोटरी सेवाओं की मांग को ध्यान में रखा गया है।