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राजस्थान हाईकोर्ट सख्त: हाईवे से 500 मीटर के भीतर सभी शराब दुकानें हटेंगी!

 

RNE Network.

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीनें की अवधि में नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में मौजूद हर शराब की दुकान को हटाने या शिफ्ट करने का निर्देश दिया है।
 

कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार सड़क हादसों के बढ़ते खतरों से इंसानी जिंदगी की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने में नाकाम रही है। न्यायाधीश डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी व न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कन्हैयालाल सोनी की तरफ से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि राजस्थान में जानलेवा हादसों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। कोर्ट ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गयी है।