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हाईकोर्ट की रोक से शिक्षा विभाग को झटका, अनियमितताओं को लेकर दायर याचिकाओं पर दिया आदेश

 

RNE Network.

प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अब जल्दी से प्राचार्य व उप प्राचार्य नहीं मिल सकेंगे। इनकी पदोन्नति और तबादलों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जबकि शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्राचार्यों व उप प्राचार्यों के पद भरना चाहता था।
 

राजस्थान हाईकोर्ट ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य व उप प्राचार्यो की पदोन्नति और तबादलों पर रोक लगाने का आदेश कल दिया है। यह आदेश कल शुक्रवार को जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र पुरोहित की खंडपीठ ने पदोन्नति प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पदोन्नति में वरिष्ठता सिद्धांत की अनदेखी की गई है।