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Jaipur : आचार की टंकियों में मच्छर, मकड़ियां, जाले, मरी हुई छिपकलियां!

85 हजार किलो अचार एवं कच्चा माल नष्ट करवाने के लिए सीज, परिसर सील
 

Rudra News Express. 

 

अचार का नाम सुनते ही मुंह में पानी आता है। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके हर दिन की थाली में किसी न किसी तरह का अचार होता है। इनमें से ज्यादातर बाजार से खरीदा हुआ होता है। अगर आप भी इन शौकीनों में शामिल हैं तो एक मिनट ठहरकर यह खबर पढ़ लें। हो सकता है आज के बाद बाजार से लाया अचार खाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने आए हालात देखकर ऐसा कहा जा सकता है। 

 

दरअसल जयपुर में केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल एवं सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम ने मुहाना मंडी स्थित मैसर्स श्री श्याम फूड्स पर कार्रवाई की। वहाँ के हालात देख खुद अधिकारी दंग रह गए। वजह, अचार में मिले इतने कीड़े-मकौड़े और मरे हुए जानवर जिनकी गिनती करना भी मुश्किल हो सकता है। निरीक्षण के दौरान फर्म के बेसमेंट में प्लास्टिक की करीब 100 टंकियों में विभिन्न प्रकार का आचार और कच्चा माल रखा मिला। इनमें लगभग 5 हजार किलोग्राम तैयार आचार तथा गाजर, कैरी, नींबू और मिर्ची सहित करीब 80 हजार किलोग्राम कच्चा माल प्रोसेसिंग के लिए रखा हुआ था। टंकियों की जांच करने पर उनमें मच्छर, मकड़ियां और जाले पाए गए। टंकियों में मृत छिपकलियां भी मिलीं।  

85 हजार किलो सामग्री नष्ट करवाने के लिए सीज : 

खाद्य सुरक्षा दल ने मौके से सॉस, मिक्स आचार और आम के आचार के नमूने जांच के लिए लिए। इसके अतिरिक्त करीब 1,700 किलोग्राम पैकिंग किए हुए आचार एवं सॉस को भी सीज किया गया। खाद्य सामग्री के दूषित होने की आशंका को देखते हुए करीब 85 हजार किलोग्राम आचार एवं कच्चे माल को नष्ट करवाने की कार्रवाई की जा रही है।

परिसर सील, खाद्य कारोबार पर रोक : 

खाद्य सामग्री के अवैध विक्रय अथवा उसे खुर्द-बुर्द किए जाने की आशंका को देखते हुए परिसर को सील कर खाद्य कारोबार पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। संबंधित अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा, जयपुर द्वितीय को फर्म का खाद्य लाइसेंस निलंबित करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

पायोनियर नेचुरल प्रोडक्ट्स पर भी कार्रवाई : 

एक अन्य कार्रवाई में मुहाना स्थित मैसर्स पायोनियर नेचुरल प्रोडक्ट्स का निरीक्षण किया गया। यहां खाद्य उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी भ्रामक दावे किए जाने तथा अधूरा पता अंकित किए जाने की अनियमितताएं सामने आईं। टीम ने संबंधित खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लिए और उपलब्ध संबंधित माल को सीज किया। फर्म को संबंधित उत्पादों का निर्माण एवं विक्रय अग्रिम आदेशों तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रकरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा लागू नियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।