गृह क्षेत्र में तैनात अफसर हटेंगे, बिना अनुमति तबादले पर पाबंदी, तीन साल से जमे अफसरों को भी हटाया जायेगा
RNE Network.
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत - निकाय चुनाव को देखते हुए गृह क्षेत्र में कार्यरत तथा एक ही जगह पर 3 साल से अधिक समय से लगे अधिकारियों को 28 फरवरी तक हटाने के निर्देश दिए है।
इसके बाद 30 अप्रैल तक तबादले नहीं हो सकेंगे। उधर एसआईआर के कारण 14 फरवरी को मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन तक तबादले पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने पहले से ही रोक लगा रखी है। ऐसे में इन कार्मिकों के 14 से 28 फरवरी के बीच ही तबादले हो सकेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी आदेश में कहा है कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद संभागीय आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार से लेकर एडीएम तक, पुलिस के सीओ से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तक, जयपुर , जोधपुर में एसपी से लेकर कमिश्नर तक गृह जिले से हटा दिया जाए। निकाय कर्मियों, पुलिस, नसीब तहसीलदार व पुलिस एसआई को उनके गृह निकाय क्षेत्र तथा बीडीओ, थानेदार, नायब तहसीलदार व एसआई को उनके स्वयं के पंचायत समिति क्षेत्र से हटाए जाएंगे। 3 साल से एक ही जगह पर कार्यरत अधिकारियों को भी हटाने को कहा गया है।
बिना अनुमति तबादला नहीं:
एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारियों का मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक बिना अनुमति तबादला करने पर पाबंदी लगा दी है।