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पंचायत चुनाव : अब आज-कल दो दिन आवेदन,  जानिए आयु, मतदाता सूची एवं अन्य पात्रताएं क्या!

Rajasthan Panchayat Election : जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य नामांकन 12-13 अक्टूबर को 

 
चुनाव लड़ने की शर्त : पढ़ा-लिखा न सही, संतान ज्यादा तो भी दिक्कत नहीं, शौचालय होना चाहिए!

 

Rudra News Express Bikaner. 

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के जिला परिषद सदस्य एवं प्रथम चरण के पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर निर्धारित है। अभ्यर्थी 12 एवं 13 अक्टूबर को निर्धारित समय में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। नामांकन पत्र पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 14 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे से होगी तथा नाम वापसी 15 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर की जा सकेगी।  मतदान 22 अक्टूबर 2026 को प्रातः 7:00 बजे से शाम 6ः00 बजे तक तथा मतगणना 20 नवंबर 2026 को जिला मुख्यालय पर होगी।

चुनाव लड़ने के लिए घर में शौचालय होना चाहिए :

जयपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पात्रता के सम्बन्ध में बताया  कि अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। जिला परिषद सदस्य पद के लिए अभ्यर्थी का नाम संबंधित जिला परिषद की मतदाता सूची में तथा पंचायत समिति सदस्य पद के लिए संबंधित पंचायत समिति की मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता एवं संतान संबंधी कोई बाध्यता नहीं है।

अभ्यर्थी के घर में तीन दीवारों, छत एवं दरवाजे सहित कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना आवश्यक है, जिसके संबंध में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड एवं चल-अचल संपत्ति का विवरण शामिल हो।

फॉर्म पूरा नहीं भरा तो खारिज होगा : 

नामांकन पत्र निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरना होगा। कोई भी कॉलम खाली नहीं छूटना चाहिए तथा लागू नहीं होने वाले कॉलम में ‘लागू नहीं’ अथवा ‘शून्य’ अंकित करना चाहिए। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के अभ्यर्थी के लिए एक तथा निर्दलीय अभ्यर्थी के लिए पांच प्रस्तावक आवश्यक हैं यह प्रस्तावक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के वैध मतदाता होने चाहिए । आरक्षित सीट पर नामांकन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

ये है जमानत राशि : 
जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए सामान्य वर्ग की जमानत राशि 500 रुपये तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये निर्धारित है। नामांकन पत्र जमा करने से पहले सभी कॉलम, प्रस्तावकों के वार्ड नंबर एवं मतदाता सूची के क्रमांक की जांच अवश्य कर लें। नामांकन के दौरान जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार अधिकतम 3 वाहन तथा पंचायत समिति सदस्य अधिकतम 01 वाहन का उपयोग कर सकता है।

चुनाव में कर सकते हैं इतना खर्च : 

चुनाव खर्च की सीमा की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि  जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम 3,00,000 रुपये और पंचायत समिति सदस्य के लिए अधिकतम 1,50,000 रुपये तक चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित है। अभ्यर्थी को नामांकन फॉर्म के सभी कॉलम भरने, प्रस्तावकों के वार्ड नंबर व मतदाता सूची क्रमांक सही-सही मिलाने और निर्धारित खर्च सीमा का पालन करने की सलाह दी गई है, ताकि संवीक्षा के दौरान नामांकन पत्र अमान्य न हो।